ग्रेटर नोएडा। हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले डीजे संचालकों को शासन और पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फुट निर्धारित की गई है। इससे अधिक ऊंचाई होने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। इस संबंध में सूरजपुर स्थित पुलिस कार्यालय में सेंट्रल जोन के एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने एसीपी, कोतवाली, चौकी और बीट प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।
थाना स्तर पर होगी विशेष तैयारी
बैठक में सभी कोतवाली प्रभारियों को कांवड़ रजिस्टर तैयार करने, अपने-अपने क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित करने और कांवड़ मार्गों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित विभागों के समन्वय से सड़कों के गड्ढे भरवाने और बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने को कहा गया। डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें 12 फुट की ऊंचाई सीमा का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए।
कांवड़ियों और डीजे संचालकों का रखा जाएगा रिकॉर्ड
पुलिस की ओर से प्रत्येक कोतवाली में विशेष रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें कांवड़ियों, शिविर संचालकों और डीजे मालिकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जीटी रोड पर बादलपुर क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ताकि रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। एनटीपीसी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य भी शुरू करा दिया गया है।
सड़क, बिजली और सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस
डीसीपी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा से पहले सभी मार्गों की सड़क और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पत्र भेजा गया है। जहां बारिश के दौरान जलभराव होता है, वहां सुधार कार्य कराया जाएगा। बिजली के पोल पर सुरक्षा के लिए पॉलिथीन चढ़ाई जाएगी, ताकि करंट उतरने की आशंका न रहे। साथ ही खुले ट्रांसफॉर्मरों को भी सुरक्षित तरीके से कवर कराया जाएगा, जिससे कांवड़ियों की यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।


