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ग्रेटर नोएडा में जानलेवा गड्ढे के आसपास सुरक्षा न करना गंभीर अपराध, ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज

नोएडा। आवासीय परिसर में खोदे गए जानलेवा गड्ढे के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं करना सामान्य लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया गंभीर अपराध है। निर्माण स्थल के आसपास सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

छह वर्षीय अव्यान की मौत के मामले में हुई सुनवाई

यह टिप्पणी कलाधाम सोसायटी निवासी छह वर्षीय अव्यान की मौत के मामले में आरोपित ठेकेदार मनोज जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मयूर जैन ने की। मामले में निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की गंभीरता का आकलन किया।

निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर उठे सवाल

अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्माण स्थल के आसपास सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लिया। आवासीय परिसर में खुले और जानलेवा गड्ढे के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने को लेकर आरोपित की भूमिका पर सवाल उठे। कोर्ट ने माना कि ऐसे स्थान पर सुरक्षा उपाय करना आवश्यक था, जिसकी अनदेखी के गंभीर परिणाम सामने आए।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत याचिका निरस्त

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मयूर जैन ने उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद ठेकेदार मनोज जैन की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अदालत की टिप्पणी के बाद मामले में निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और लापरवाही का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। छह वर्षीय अव्यान की मौत के मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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