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नोएडा सुपरनोवा सोसायटी में छात्रों और बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने पर नई नीति लागू

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नोएडा। सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसायटी में फ्लैट किराए पर देने और निवासियों के आचरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। सुपरनोवा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (SNAOA) ने ‘टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी और रेजिडेंट कंडक्ट पॉलिसी-2026’ को मंजूरी दी है। नीति के तहत फ्लैट मालिकों को छात्रों और बैचलर्स की जगह परिवारों या कार्यरत पेशेवरों को किराए पर फ्लैट देने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। यह नीति सोसायटी में हाल ही में बीएमडब्ल्यू कार से बैरियर तोड़े जाने की घटना के बाद सामने आई है।

मौजूदा छात्रों और बैचलर्स को एक महीने का नोटिस

नई नीति के अनुसार सोसायटी में पहले से रह रहे छात्रों या बैचलर्स को एक महीने का नोटिस देकर फ्लैट खाली कराने और उसे परिवार को किराए पर देने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, यदि कोई फ्लैट मालिक मौजूदा किरायेदार को जारी रखना चाहता है, तो उसे यह मामला टेनेंसी कमेटी के समक्ष रखना होगा। कमेटी से अनुमति नहीं मिलने पर संबंधित किरायेदार को एक महीने के भीतर फ्लैट खाली करना होगा।

हॉस्टल, पीजी और Airbnb के इस्तेमाल पर रोक

नीति के तहत फ्लैट का इस्तेमाल हॉस्टल, डॉर्मेटरी, पीजी, Airbnb, गेस्ट हाउस या किसी अन्य व्यावसायिक लॉजिंग के रूप में करने पर रोक लगाई गई है, खासकर ऐसे मामलों में जहां यह उपयोग कानून या सोसायटी के नियमों के विरुद्ध हो। इसके अलावा फ्लैट में अत्यधिक लोगों के रहने और बिना अनुमति के सबलेटिंग यानी उप-किराए पर देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

साझा क्षेत्रों में नशे और आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती

सोसायटी की नई नीति के अनुसार लिफ्ट, लॉबी, कॉरिडोर और सीढ़ियों समेत सभी साझा क्षेत्रों में धूम्रपान, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं होगी। हिंसा, धमकी, अवैध हथियार रखने, ड्रग्स, ठगी, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर एसोसिएशन संबंधित पुलिस या सक्षम प्राधिकरण को सूचना देगी।

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