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किशोर गृह के नीचे शराब का ठेका, किशोर न्याय बोर्ड ने उठाए सवाल

नोएडा। जिले में आबकारी नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में 100 मीटर के दायरे में एक से अधिक शराब के ठेके संचालित हैं। वहीं, कुछ स्थानों पर फुटपाथ और अस्थायी टीन शेड की दुकानों से भी शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए जाने का मामला सामने आया है।

बाल संप्रेषण गृह के नीचे संचालित है ठेका
नोएडा फेज-2 के सेक्टर-80 स्थित भवन की पहली मंजिल पर बाल संप्रेषण गृह (किशोर) संचालित है। इसी भवन के नीचे शराब की दुकान चल रही है। किशोरों से जुड़े संस्थान के नीचे शराब की दुकान होने पर नियमों और संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

दुकान हटाने के लिए डीएम को भेजा पत्र
किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार-4 ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को पत्र लिखकर संबंधित शराब की दुकान को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे किशोरों के हितों के प्रतिकूल बताते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

हाई कोर्ट समिति और आबकारी अधिकारी को भी भेजी शिकायत
प्रधान मजिस्ट्रेट ने अपनी शिकायत की प्रति किशोर न्याय समिति, लखनऊ हाई कोर्ट बेंच तथा जिला आबकारी अधिकारी को भी भेजी है। अब इस मामले में संबंधित विभागों की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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