नोएडा में रेहड़ी-पटरी कानून पर बड़ा सवाल! शिकायत समिति ही नहीं, फिर किसके आदेश पर हो रही कार्रवाई? रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने CEO से मांगा जवाब

नोएडा। रेहड़ी पटरी संचालक वेलफेयर एसोसिएशन (राष्ट्रीय संगठन) ने नोएडा प्राधिकरण में पथ विक्रेता शिकायत एवं निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) के गठन को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम किशोर गुप्ता ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) को प्रार्थना-पत्र सौंपकर मांग की है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत समिति का विधिसम्मत गठन तत्काल किया जाए, ताकि रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के अधिकारों की निष्पक्ष सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

‘समिति का कार्यकाल खत्म तो उसके नाम पर कार्रवाई कैसे?’

संगठन का कहना है कि यदि शिकायत एवं निवारण समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या उसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, तो समिति के नाम पर की जा रही किसी भी कार्रवाई की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जब तक नई समिति का कानूनी रूप से गठन नहीं हो जाता, तब तक उसके नाम पर होने वाली सभी कार्यवाहियों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

‘सिर्फ प्राधिकरण के अधिकारी नहीं, निष्पक्ष अध्यक्ष हो समिति का हिस्सा’

श्याम किशोर गुप्ता ने मांग की कि समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए और समिति केवल नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति का गठन अधिनियम और नियमों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। साथ ही यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियमों के विपरीत कार्रवाई की जा रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

‘कानून का पालन नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक आंदोलन होगा’

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम किशोर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि संगठन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी संचालकों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शी व्यवस्था लागू कराना ही संगठन की प्राथमिकता है। यदि शीघ्र ही शिकायत एवं निवारण समिति का विधिसम्मत गठन नहीं किया गया तो संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आगे की रणनीति तय करेगा।

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