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महर्षि आश्रम भूमि घोटाला: ईडी को तीन राज्यों में आरोपियों की करोड़ों की संपत्तियों के मिले सुराग

 नोएडा। महर्षि आश्रम से जुड़े स्पिरिचुअल रीजेनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एसएमआरएफ) ट्रस्ट की जमीन की कथित फर्जी बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच तेज हो गई है। जांच के दौरान ईडी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में आरोपियों की करोड़ों रुपये की संपत्तियों और उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी व जालसाजी के मामलों के अहम साक्ष्य मिले हैं।

चार आरोपियों की संपत्तियों की जांच

ईडी के अनुसार, आरोपी प्रदीप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, जी. रामचंद्र मोहन और आकाश मालवीय ने विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में संपत्तियां अर्जित की हैं। एजेंसी इन संपत्तियों के स्रोत और ट्रस्ट की जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही है।

ट्रस्ट की जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक

जांच के बीच नोएडा स्थित एसएमआरएफ ट्रस्ट की जमीन सहित अन्य राज्यों में मौजूद संबंधित संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सेक्टर-33ए स्थित रजिस्ट्री कार्यालय ने भंगेल और गेझा तिलपताबाद क्षेत्र के कई खसरों की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ट्रस्ट के पत्र के बाद हुई कार्रवाई

एसएमआरएफ ट्रस्ट ने 15 जुलाई को रजिस्ट्री विभाग को पत्र भेजकर अपनी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद विभाग ने भंगेल के खसरा संख्या 217 तथा गेझा तिलपताबाद के खसरा संख्या 14, 16, 96, 98, 99, 100 और 102-1 की जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।

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